कोरबा: हत्यारे पति को आजीवन कारावास, मनपसंद सब्जी नहीं बनाने पर जलती हुई लकड़ी से पीट-पीटकर की थी पत्नी की हत्या; छेड़छाड़ के आरोपी को मिली पांच साल की सजा

कोरबा। हत्यारे पति को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. वहीं नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को कोर्ट ने 5 साल कारावास की सजा सुनाई है. आपको बता दें कि 17 वर्षीय नाबालिग बालिका के साथ कुसमुंडा के विकास नगर निवासी अंकित दास महंत ने 3 जनवरी 2023 को छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया था.

बालिका के परिजनों ने कुसमुंडा थाना में एफआईआर दर्ज कराई थी. प्राथिया के वकील राकेश जायसवाल ने बताया कि कुसमुंडा थाना पुलिस ने ने उक्त युवक पर धारा पाक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच शुरू कर दी थी. पुलिस ने आरोपी अंकित दास को गिरफ्तार कर कोरबा न्यायालय में पेश किया, जहां न्यायाधीश (पाक्सो) स्वर्णलता टोप्पो ने अपराध सिद्ध होने पर आरोपी को 5 वर्ष एवं 3 वर्ष की सश्रम कारवास की सजा सुनाते हुए 5 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया.

जलती लकड़ी से पीट-पीटकर की थी पत्नी की हत्या

हत्यारे पति को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. आपको बता दें कि खाने में मनपसंद सब्जी नहीं बनाने पर पति ने पत्नी की जलती हुई लकड़ी से पीट-पीटकर हत्या कर दी थी. यह घटना 22 जुलाई 2020 की है. आरोपी 28 वर्षीय पुरुषोत्तम मांझी ने अपनी पत्नी 25 वर्षीय पुनई बाई को मौत के घाट उतारा था. अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी को आजीवन कारावास और अर्थ दंड से दंडित किया है. लोक अभियोजक रोहित राजवाड़े ने बताया कि मामले में 9 गवाहों के बयान हुए. बयान के आधार पर कोर्ट ने फैसला सुनाया.