दिल्ली: मनीष सिसोदिया को फिर झटका, न्यायिक हिरासत 14 दिन बढ़ी

Manish Sisodia brought to Court at the end of his judicial custody in the ED case of excise policy matter

नई दिल्ली। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को एक्साइज पॉलिसी मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट से फिर झटका मिला है। उनकी न्यायिक हिरासत को 14 दिन तक के लिए बढ़ा दिया है। बता दें कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को 23 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। 

15 दिन की न्यायिक हिरासत बढ़ाने के साथ ही राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी से सिसोदिया को चार्जशीट की ई-कॉपी देने के लिए कहा है। न्यायिक हिरासत खत्म होने पर आज कोर्ट में मनीष सिसोदिया को पेश किया गया था। ईडी शराब घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से भी जांच कर रही है। सबसे पहले सीबीआई ने सिसोदिया को को गिरफ्तार किया था। बीती 23 फरवरी से ही पूर्व सीएम तिहाड़ जेल में बंद हैं। 

जानें क्या है दिल्ली का शराब नीति घोटाला?  
दिल्ली सरकार की 2021-22 के लिए शराब व्यापारियों को लाइसेंस देने की आबकारी नीति ने कार्टेलाइजेशन की अनुमति दी थी। कुछ डीलरों का पक्ष लिया। जिन्होंने इसके लिए कथित रूप से रिश्वत दी थी। इस आरोप का आम आदमी पार्टी ने खंडन किया। इसके बाद नीति को रद्द कर दिया गया। इसके बाद दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना ने नई शराब नीति के कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की सिफारिश की गई थी। इसके बाद दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 सवालों के घेरे में आ गई। सीबीआई ने इस मामले में 15 आरोपियों के खिलाफ नियमों के कथित उल्लंघन और नई शराब नीति में प्रक्रियागत गड़बड़ी के आरोप में एफआईआर दर्ज की। ईडी और सीबीआई ने मामले की जांच शुरू कर थी। 

जानकारी के लिए बता दें कि इस मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बेटी के कविता से भी शराब नीति मामले में पूछताछ हो रही है। नई शराब नीति को बाद में इसे बनाने और इसके कार्यान्वयन में अनियमितताओं के आरोपों के बीच रद्द कर दिया गया। अब दिल्ली में पुरानी शराब नीति लागू है।