छत्तीसगढ़: लंबित नियुक्तियों और चयन प्रकियाओं में आरक्षण के संबंध में शासन ने जारी किया आदेश, 58% के आधार पर होंगी भर्तियां

रायपुर। प्रदेश में लंबित नियुक्तियों और चयन प्रकियाओं में आरक्षण के संबंध में छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों को पत्र जारी किया है. जिसमें पिछले दिनों सर्वोच्च न्यायालय की ओर से आरक्षण को लेकर दिए गए निर्णय को लागू करने को कहा गया है.

जारी पत्र में कहा गया है कि सभी नियुक्तियों और चयन प्रक्रियाओं में ये विशेष रूप से उल्लेखित किया जाये कि माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के एस.एल.पी (सी) क्रमांक 19668/2022 के अंतिम आदेश के अध्यधीन होंगी। उपरोक्त निर्देश का पालन सुनिश्चित किया जाए.

बता दें कि प्रदेश में नियुक्ति और चयन प्रक्रिया पूर्वनिर्धारित व्यवस्था अनुसार किए जाने को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने अंतरिम अनुमति प्रदान की है. जिसके बाद राज्य शासन के सभी विभाग, अध्यक्ष राजस्व मण्डल बिलासपुर, समस्त संभागीय आयुक्त, समस्त विभागाध्यक्ष, समस्त जिलाध्यक्ष सभी कार्यपालन अधिकारी को पत्र जारी किया है.