छत्तीसगढ़ः 23 मार्च की छुट्टी की अधिसूचना जारी, चेट्रीचंड पर सामान्य अवकाश पर मुहर, खुले रहेंगे बैंक, रायपुर में मांस-मटन की दुकानों पर प्रतिबंध

सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। - Dainik Bhaskar

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने चेट्रीचंड महोत्सव पर छुट्टी का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा रायपुर नगर निगम ने भी 22 मार्च बुधवार को और 30 मार्च गुरुवार को रामनवमी के मौके पर शहर के सभी मांस मटन दुकानों को बंद रखने का आदेश दिया है।

विभाग की ओर से जारी अधिसूचना

विभाग की ओर से जारी अधिसूचना

छुट्टी के नए आदेश मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुसार जारी किए गए हैं। एच्छिक अवकाश की अधिसूचना सामान्य प्रशासन ने जारी की है। अधिसूचना में विभाग की ओर से लिखा गया है कि 23 मार्च गुरुवार के दिन राज्य के समस्त नगर निगम नगर पालिका क्षेत्रों में सामान्य अवकाश घोषित किया गया है । अधिसूचना में बताया गया है कि इस दिन बैंक खुले रहेंगे। सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिय की छत्तीसगढ़ इकाई के आनंद कुकरेजा, ललित जैसिंघ, राम गिड़लानी, मर गिदवानी सभी ने इस पर प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त किया।

आदेश का पालन नहीं करने पर होगी कार्रवाई

दूसरी तरफ रायपुर निगम ने एक आदेश जारी किया है। इसमें 22 मार्च बुधवार को चेट्रीचंड एवं दिनांक 30 मार्च गुरुवार को रामनवमी के अवसर पर मांस-मटन का विक्रय पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। सभी पशुवध गृह एवं समस्त मांस मटन विक्रय की दुकानों को बंद रखे जाने का आदेश जारी किया है। किसी भी दुकान में मांस विक्रय करते पाये जाने पर मांस जब्त करने की कार्रवाई की जायेगी और संबंधित व्यक्ति के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।